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अरुणाचल लोक सेवा आयोग की सदस्य के खिलाफ ‘कदाचार’ के आरोप साबित नहीं किए जा सके: न्यायालय

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उच्चतम न्यायालय ने परीक्षा पत्र लीक मामले में अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एपीपीएससी) की एक सदस्य के खिलाफ “कदाचार” के आरोपों के समर्थन में बृहस्पतिवार को कोई सबूत नहीं पाया और उसके निलंबन को तुरंत रद्द करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317(1) के राष्ट्रपति संदर्भ पर उत्तर दिया, जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने और निलंबित करने से संबंधित है। उसने कहा कि एपीपीएससी सदस्य मेपुंग तदर बागे के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं किया जा सका है।

पीठ ने कहा, “प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोप ‘कदाचार’ की श्रेणी में नहीं आते हैं; यहां तक कि वे ‘चूक’ के दायरे में भी नहीं आते हैं, जिसकी गंभीरता अपेक्षाकृत कम होती है। यह ऐसा मामला नहीं है, जहां प्रतिवादी आयोग के सदस्य से अपेक्षित आचरण के मानक को बनाए रखने में असमर्थ रही और उसके कृत्यों मात्र ने एपीपीएससी को बदनाम किया।”

उसने कहा, “उपरोक्त के मद्देनजर, प्रतिवादी पर लगाए गए आरोपों के संबंध में अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश 43 के नियम 5 के अनुसार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 317(1) के तहत संदर्भ का उत्तर देते हुए, यह रिपोर्ट सिफारिश के साथ राष्ट्रपति को भेजी जाएगी कि लगाए गए आरोपों से मेपुंग तादर बागे द्वारा ‘कदाचार’ का कोई कृत्य सिद्ध नहीं होता है, ताकि इसके दायरे में कार्रवाई की जा सके।

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