उत्तर प्रदेश में नोएडा केथाना सेक्टर-63 क्षेत्र के चोटपुर कॉलोनी में रहने वाली दलित नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुएआजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने उस पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता चवनपाल भाटी ने बताया कि थाना सेक्टर-63 क्षेत्र के चोटपुर कॉलोनी में रहने वाली 16 वर्षीय दलित किशोरी के साथ 23 मार्च 2022 को उसके पड़ोस में रहने वाले शैलेश नामक एक व्यक्ति ने अपनी बातों में फंसाकर उसे उसकी छोटी बहन के साथ अपने घर में बुलाया।
आरोपी ने शीतल पेय में नशीला पदार्थ पिलाकर किशोरी को बेहोश कर दिया, तथा उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तथा थाना पुलिस ने 22 जुलाई 2022 को आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्रदाखिल किया था।
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